आरटीई के तहत महाराष्ट्र सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर  प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 8 मार्च 2016 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन  की अंतिम तारीख है 23 मार्च है! आरटीई के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोग वंचित वर्ग में आते हैं! जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, VJNT और डीटी से संबंधित समुदाय के लोग, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हो कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह ऑनलाइन प्रवेश –प्रक्रिया है, जो अभिभावक को पूरी करनी है! इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

1) जन्म प्रमाणपत्र,
2) पता प्रमाण,
3) आय प्रमाण पत्र,
4 अनुसूचित जाति, जन - जाति, बी सी, VJNT और डीटी समुदाय के मामले में जाति प्रमाण पत्र

5) शारीरिक रूप से विकलांग (न्यूनतम 40% विकलांगता) के लिए एक विकलांगता प्रमाणपत्र!

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